Explanation:
राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन (1967, 1977, 1980, 1992):
(i) पहला राष्ट्रपति शासन : 13.03.1967 से 26.04.1967 तक।
- पहले राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय राज्यपाल 'सम्पूर्णानंद' थे तथा हटने के समय राज्यपाल 'सरदार हुकुम सिंह' थे।
(ii) दूसरा राष्ट्रपति शासन : 30.04.1977 से 21.06.1977 तक।
- दूसरे राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय राज्यपाल 'वेदपाल त्यागी' (कार्यवाहक राज्यपाल) तथा हटने के समय राज्यपाल 'रघुकुल तिलक' थे।
(iii) तीसरा राष्ट्रपति शासन : 17.02.1980 से 05.06.1980 तक।
- तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल 'रघुकुल तिलक' थे।
(iv) चौथा राष्ट्रपति शासन : 15.02.1992 से 04.12.1993 तक।
- चौथे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल 'डॉ. मरिचन्ना (चेन्ना) रेड्डी' थे।
- अनु. 356 के तहत, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जैसे - किसी भी राज्य में आम चुनाव की समाप्ति के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले और ना ही गठबन्धन सरकार बने अर्थात् राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- भीमराव अम्बेडकर के अनु. 356 को 'संविधान का मृत पत्र' कहा था।
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