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राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है-

राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है-





Explanation:

  • अनुच्छेद 213 (1) के तहत यदि विधानमण्डल द्वि- सदनीय है तो दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं हो या यदि विधानमण्डल एक सदनीय हो और वह सदन सत्र में नहीं हो तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक है तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। 
  •  अनुच्छेद 213 (2) के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो राज्य के विधानमण्डल के एक अधिनियम का राज्यपाल द्वारा स्वीकृत है। 
  •  यह अध्यादेश विधानमंडल के पुनः प्रारम्भ होने पर विधानसभा के समक्ष, यदि विधान परिषद् भी है तो दोनों सदनों के समक्ष रखा जाऐगा और इसे 6 सप्ताह से पहले या तो संकल्प पारित कर कानून का रूप दे दिया जाऐगा या अस्वीकृति करने वाला संकल्प पारित किया जाऐगा। यदि 6 सप्ताह तक किसी प्रकार का संकल्प पारित नहीं किया जाता है, तो अध्यादेश स्वत: समाप्त समझा जाऐगा।



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